जनपद पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के कुशल निर्देशन में 10 मार्च को थाना सेहरामऊ उत्तरी पुलिस द्वारा 24/2025 धारा 302 बीएनएस, 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित अभियुक्त छोटे पुत्र दरोगे निवासी ग्राम मोहराई थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत को एक अदद अवैध 315 बोर तमंचा व एक कारतूस सहित ग्राम धनेगा पुलिया निकट पूरनपुर-खुटार हाईवे से गिरफ्तार किया

खबर जिला पीलीभीत से

जनपद पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के कुशल निर्देशन में 10 मार्च को थाना सेहरामऊ उत्तरी पुलिस द्वारा 24/2025 धारा 302 बीएनएस, 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित अभियुक्त छोटे पुत्र दरोगे निवासी ग्राम मोहराई थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत को एक अदद अवैध 315 बोर तमंचा व एक कारतूस सहित ग्राम धनेगा पुलिया निकट पूरनपुर-खुटार हाईवे से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सेहरामऊ उत्तरी पर 26/2025 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि 3. मार्च को मै व मेरे साथी दोपहर के समय ग्राम हरियापुर में बैल खरीदने के बहाने गए थे, वहां पर बैल देखा बैल काफी बड़ा था। उस समय मै वापस अपने साथियों के साथ छोटे के घर ग्राम मोहराई में चला गया। वहाँ पर हमने जकील व हसमुल्ला तथा जमीलू के साथ रात्रि में बैल को चोरी करने की योजना बनायी। हम लोग छोटे के साथ ग्राम हरियापुर गये, गाँव में बैल को छोटे, बिलाल व रफीक के द्वारा खोल लिया गया तथा बैल के गले में जो घण्टी बधी थी उसे खोलकर रफीक को दे दिया, फिर बैल को लेकर खेतों-खेतों होते हुए धनेगा के पास आ गये वहाँ पर जमीलू खाँ व जकील व हसमुल्ला भी मिल गये फिर हम सभी लोगों ने बैल को धनेगा एवं मंगतपुर गाँव के खेतों में ले जाकर पैर बाँधकर उसका वध कर दिया। मेरे सभी साथी गिरफ्तार हो चुके है। यह तमंचा व कारतूस मैं अपनी सुरक्षा के लिए साथ रखता था।

ब्यूरो मोहम्मद तौसीर
आदर्श उजाला न्यूज़
पीलीभीत से

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *