गुण्डा एक्ट में वांच्छित अभियुक्त हुआ जिला बदर

 

अहमदपुर/ बाराबंकी सतीश कुमार
दिनांक 24.01.2024 को जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के आदेश के क्रम में थाना जैदपुर द्वारा मु0अ0सं0 181/2013 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम व मु0अ0सं0 366/2017 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम के अभियुक्त नसीम उर्फ टाटा पुत्र शमीम निवासी ग्राम अहमदपुर थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी को 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर (जिले से निष्कासित) की कार्यवाही की गई।
वही पुलिस आख्यानुसार नसीम उर्फ टाटा क्षेत्र में अपराधों में अभ्यस्त था जिसके आंतक से स्थानीय व क्षेत्रीय की जनता भयभीत एवं आंतकित थी ।

जिस पर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी के द्वारा आदेश दिया गया है कि नसीम उर्फ टाटा पुत्र शमीम गुंडा किस्म का खतरनाक व्यक्ति है जिसकी गतिविधियां इस जनपद के लिए खतरनाक गुंडा व्यक्ति होने के लिए साबित है , नसीम के विरुद्ध निर्गत किया गया नोटिस दिनांक 22 जनवरी 2022 को पुष्टिकृत किया जाता है
और नसीम उर्फ टाटा को उ०प्र० गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत जनपद बाराबंकी की सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्काषित किया जाता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *