हाईकोर्ट ने अमेरिकी महिला को ओसीआई कार्ड जारी करने का दिया आदेश

 

( भारतीय मूल के नागरिकों को बेरोकटोक आने जाने का हक )

 

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि भारतीय मूल के उन विदेशी नागरिकों को भारत में बेरोकटोक आने-जाने का हक है, जो 1961 के हेग कन्वेंशन में शामिल थे। इन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड जारी करने से सिर्फ इसलिए इन्कार नहीं किया जा सकता कि उनके पास भारत में बना जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। कोर्ट ने याची अमेरिकी महिला को

ओआईसी कार्ड जारी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने अमेरिकी नागरिक नरोमत्ती देवी गणपत की याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। अमेरिका में जन्मीं नरोमत्ती देवी का दावा है कि उनके पूर्वज बिश्नाथ, गणेश और जानकी भारतीय मूल के थे।

कोर्ट ने याची को ओसीआई कार्ड हासिल करने का हकदार माना। कहा, याची ने दस्तावेजों से सिद्ध किया है कि उसके परदादा 1882 में गुयाना गए थे। उसके दावे और प्रमाणपत्रों को मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हेग कन्वेंशन में हुए करार में भारत भी सदस्य है।

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