रबी फसलों में विशेषकर गेहूं की फसल में यूरिया की टाप ड्रेसिंग के दृष्टिगत जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता, निर्धारित दर पर बिना किसी टैगिंग के बिक्री के सम्बन्ध में आज दिनांक 17.12.2025 को जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी

 

बैठक में उर्वरक विक्रेताओं को कड़े निर्देश दिये गये कि-
1. फुटकर उर्वरक विक्रेताआें को जो भी उर्वरक आपूर्ति किया जाए उसके साथ किसी भी अन्य उत्पाद यथा जिंक सल्फर माइक्रो आदि की कोई भी टैगिंग न किया जाए।
2. जो भी उर्वरक आपूर्ति किया जाए, निर्धारित एम0आर0पी0 के अन्दर परिवहन पल्लेदारी एवं डीलर मार्जिन समाहित करने के उपरान्त ही आपूर्ति किया जाए, जिसकी एफ0ओ0आर0 आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
3. ऐसे विक्रेता जिनके पास स्टाक शून्य हो उन्हें प्राथमिकता पर उर्वरक आपूर्ति किया जाए।
4. पी0ओ0एस0 मशीन में नया वर्जन 3.3 का अपडेशन न करने वाले विक्रेताओं को कोई भी उर्वरक आपूर्ति न किया जाए।
5. समस्त विक्रेता अपने-अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें तथा कृषकों को निर्धारित दर पर बिना किसी टैगिंग के उर्वरक उपलब्ध कराये, जिसका पूर्ण विवरण बिक्री रजिस्टर में कृषकों का नाम, पता, मो0नं0, भूमि का विवरण, आदि का अंकन अनिवार्य रूप से अद्यतन पूर्ण करें तथा बिक्री रजिस्टर में कृषकों के हस्ताक्षर भी कराये जाए।
6. कृषकों को उनकी जोत के आधार पर बोयी गयी फसल में आवश्यकता के अनुरूप संस्तुत मात्रा में ही उर्वरक उपलब्ध करायी जाए।
7. रात्रि 08 बजे के पश्चात कोई भी विक्रेता उर्वरक की बिक्री कदापि नहीं करेगा।
जिलाधिकारी महोदय, बाराबंकी द्वारा उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से आवंटित तहसील में नियमित रूप से भ्रमण कर उपरोक्त उपरोक्त बिन्दुओं के साथ-साथ पी0ओ0एस0 मशीन में उपलब्ध स्टाक के आधार पर मौके पर उपलब्ध स्टाक का भौतिक सत्यापन भी किया जायेगा एवं एक ही कृषक को बार-बार अथवा अधिक मात्रा में उर्वरक बिक्री करने की भी जांच की जायेगी।
यदि कोई विक्रेता निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री करते हुए अथवा टैगिंग करते हुए पाया जाता है तो सम्बन्धित विक्रेता के साथ-साथ थोक उर्वरक विक्रेता एवं कम्पनी के विरूद्ध भी उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
कृषकों से अपील की गयी कि अपनी कृषित भूमि एवं फसल की आवश्यकता के अनुरूप पी0ओ0एस0 मशीन से ही उर्वरक प्राप्त करें, यदि कोई विक्रेता उर्वरक के साथ किसी प्रकार की टैगिंग करें अथवा अधिक दर पर उर्वरक उपलब्ध कराये तथा रसीद न दे तो तत्काल उर्वरक कन्ट्रोल रूम 9116295764 पर शिकायत दर्ज करा सकते है।

(राजित राम)
जिला कृषि अधिकारी
बाराबंकी

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