अधिक से अधिक वादों को निस्तारित करते हुये विशेष लोक अदालत को सफल बनाया जाए : राजेश पति त्रिपाठी

 

बाराबंकी, 09 जनवरी उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की मंशानुरूप एवं श्री दिनेश चन्द जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में दिनांक-29, 30 तथा 31 जनवरी 2024 को विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु दिनांक-09.01.2024 को श्री राजेश पति त्रिपाठी/अध्यक्ष विशेष लोक अदालत की अध्यक्षता में सायं 04ः30 बजे बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में विद्युत अधिनियम की विशेष लोक अदालत की समिति के सदस्य श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री नीतीश कुमार राय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की उपस्थिति हुये।
श्री राजेश पति त्रिपाठी/अध्यक्ष विशेष लोक अदालत के द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रीलिटिगेशन स्तर एवं न्यायालय पर लम्बित विद्युत अधिनियम, 2003 से सम्बन्धित वादों अधिक से अधिक संख्या में को चिन्हित करते हुये उनका शत-प्रतिशत तामीला कराना सुनिश्चित करें जिससे उक्त विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को निस्तारित करते हुये विशेष लोक अदालत को सफल बनाया जा सकें।
श्रीमती नाजनीन बानो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के द्वारा बताया गया कि उक्त विशेष लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन स्तर पर एवं न्यायालय पर लम्बित विद्युत अधिनियम, 2003 से सम्बन्धित वादों का निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा। सचिव महोदया के द्वारा बताया गया कि विशेष लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु जनपद न्यायालय एवं विभिन्न सार्वजनिक स्थानों बैनर एवं पम्पलेट्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।

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