प्रदेश के 26,822 सैनिक कृषक परिवारों को गन्ना आपूर्ति में सहूलियत हेतु 01 जनवरी, 2024 से सैनिक कोटा की सुविधा लागू

 

लखनऊ: 06 जनवरी, 2024

 

राज्य सरकार प्रदेश में संचालित सुविधाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सेवारत सैनिकों के परिवारों, पूर्व सैनिकों एवं शहीद सैनिकों के आश्रितों तक पहुंचाने के लिये निरन्तर प्रयासरत है। इसी क्रम में गन्ना विकास विभाग द्वारा सैनिक कृषक सदस्यों के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता ज्ञापित करने के उद्देश्य तथा राष्ट्रहित में उनके सेवाभाव को ध्यान में रखते हुए सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों के जवानों, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके विधिक उत्तराधिकारियों को गन्ना आपूर्ति में सैनिक कोटा की सुविधा प्रदान की गई हैं।
गन्ना विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सुविधा के अन्तर्गत जहां सामान्य किसानों को उनकी कुल निर्धारित एस.एम.एस. गन्ना पर्चियां कलैण्डर के पूरे 12 पक्ष में प्राप्त होंगी, वहीं सैनिक भाईयों एवं उनके उत्तराधिकारियों को उनके सट्टे में निर्धारित कुल पर्चियां 10 वें पक्ष तक ही प्राप्त हो जायेंगी। प्रदेश के 26,822 सैनिक कृषकों ने सैनिक कोटा लगाने का आवेदन किया था। पात्र पाये जाने पर 26,822 सैनिक कृषक परिवारों को गन्ना आपूर्ति में सहूलियत हेतु 01 जनवरी, 2024 से पर्ची निर्गमन में 20 प्रतिशत की प्राथमिकताप्रदान करने हेतु सैनिक कोटा की सुविधा लागू कर दी गई है।
सैनिक, अर्द्धसैनिक बलों अथवा भूतपूर्व सैनिक के नाम यदि जमीन नहीं है एवं उसके माता अथवा पिता के नाम सट्टा है तो उनमें से किसी एक को यह सुविधा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रदान की जायेगी। कार्यरत सैनिकों को एडजूटेन्ट (।करनजंदज) तथा अर्द्धसैनिक बलों के लिये कमांडेण्ट/कम्पनी कमाण्डर द्वारा प्रदत्त पहचान-पत्र मान्य होगा। गन्ना आपूर्ति में सैनिक कोटा की सुविधा विभाग का सैनिक सदस्यों के प्रति सम्मान का भाव है।

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