जिला कारागार में आयोजित हुआ जागरूकता शिविर

 

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कारागार में निरूद्ध बन्दियों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में दी जानकारी

बाराबंकी,13 दिसम्बर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की मंशानुरूप एवं श्री रवीन्द्र नाथ दूबे जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में दिनांक-13.12.2023 को जिला कारागार, बाराबंकी में नशा उन्मूलन एवं लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम विषय पर शिविर का आयोजन श्रीमती नाजनीन बानो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी की अध्यक्षता में किया गया। इस शिविर में कारागार में निरूद्ध बन्दियों एवं जिला कारागार के अधिकारियों, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री विनोद कुमार तिवारी एवं असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल श्री तेज शंकर श्रीवास्तव के द्वारा प्रतिभाग किया गया।
इस शिविर में श्रीमती नाजनीन बानो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त बन्दियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुये बताया गया कि प्रत्येक बन्दी को कानून में विभिन्न प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त है जैसे किसी बन्दी के पास अधिवक्ता नही होता है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दे सकता है।
उक्त शिविर में श्री विनोद कुमार तिवारी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के द्वारा लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के बारे में बन्दियों को जागरूक करते हुये बताया गया कि जिन बन्दियों के पास अपने मुकदमें की पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नही है तथा वह अपना अधिवक्ता करने में सक्षम नही है वह जेल अधीक्षक के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी को निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जाने पत्र प्रेषित कर सकते है तथा पत्र के माध्यम से बन्दियों को डिफेन्स काउन्सिल प्रदान कर दिया जाता है जिसके जरिये वह अपने मुकदमें की पैरवी कर सकते है। डिफेन्स काउन्सिल सरकार की ओर से बन्दियों को निःशुल्क प्रदान किये जाते है तथा सरकार की यह मंशा होती है कि प्रत्येक बंदी जो अपने मुकदमें की पैरवी नही कर सकते है उनको अपने मुकदमें की पैरवी करने का विधिक अधिकार प्राप्त हो।
इस अवसर पर जेलर श्री आलोक शुक्ला, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री विनोद कुमार तिवारी, असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल श्री तेज शंकर श्रीवास्तव व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी से कनिष्ठ लिपिक श्री सौरभ शुक्ला उपस्थित रहें।

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