आदर्श उजाला संवाददाता। मोहम्मद इसराईल शाह( गैंडास बुजुर्ग) उतरौला बलरामपुर।
चुनावी खर्च न बताने वाले प्रत्याशी तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करें चुनावी लेखा जोखा , वरना आईपीसी की धारा 171 (झ) व सुसंगत धाराओं में होगी कठोर दंडात्मक कार्रवाई – डीएम / जिला निर्वाचन अधिकारी
चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशी निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश एवं नियमानुसार ही करेगे व्यय – डीएम / जिला निर्वाचन अधिकारी
दिनांक – 15 मई 2024
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष , निष्पक्ष, शांतिपूर्ण प्रलोभन मुक्त संपन्न करने जाने हेतु डीएम / जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद सिंह द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव खर्च न बताने वाले लोकसभा संसदीय सीट श्रावस्ती के चार प्रत्याशियों को आईपीसी की धारा 171 (झ) के तहत गंभीर कानूनी नोटिस जारी किया गया है।
बताते चले की लोकसभा सीट श्रावस्ती से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को दिनांक 14 मई को स्वयं अथवा अपने निर्वाचन व्यय अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन के दौरान किए जा रहे समस्त खर्च का विवरण प्रस्तुत किया जाना था।
जिसमें प्रत्याशी मोइनुद्दीन अहमद खां बसपा , कृष्ण कुमार सम्यक पार्टी, हनुमान प्रसाद मिश्र केएमएस पार्टी, सुजीत कुमार निर्दलीय द्वारा चुनावी खर्च का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
जिस पर डीएम / जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए चुनावी लेखा जोखा ना प्रस्तुत करने वाले इन प्रत्याशियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 171 (झ) के तहत गंभीर कानूनी नोटिस जारी किया गया है। 03 दिन के भीतर चुनावी लेखा जोखा प्रस्तुत न करने पर इन प्रत्याशियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 171 (झ) तथा सुसंगत धाराओं में दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
डीएम / जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशी भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश एवं नियमानुसार ही चुनावी खर्च करेंगे तथा सभी खर्चों का विवरण रखेंगे व व्यय रजिस्टर मेंटेन करेंगे।