जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के कार्य में सतर्कता बरती जाएः जिलाधिकारी

 

बाराबंकीः 09 अक्टूबर। जिलाधिकारी श्री सत्येन्द्र कुमार ने कहा कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाये तथा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन आदि की प्रक्रिया का सर्तकता के साथ निर्वहन किया जाए।
जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में आयोजित जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्य के प्रभावी अनुश्रवण हेतु अन्र्तविभागीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अपर जिलाधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ अवधेश कुमार यादव, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ डी के श्रीवास्तव सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि सीआरएस पोर्टल से ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को मान्य जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। इस सिस्टम के तहत जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जैसी योजनाओं में स्वतः पंजीयन की सुविधा के साथ साथ स्वतः आधार कार्ड निर्गत करने की व्यवस्था भी शामिल है। बैठक में बताया गया कि ग्राम पंचायत की यूजर आईडी, निजी अस्पतालों को आईडी उपलब्ध कराये जाने, घरेलू प्रसव व सब सेंटर पर होने वाले प्रसव का शत प्रतिशत पंजीकरण आदि की व्यवस्था की गई है। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पैदा होने वाले बच्चों तथा अस्पतालों में होने वाले पुराने प्रसव का भी डिजिटाइजेशन किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जब भी कोई आवेदक आए तो उसके डेटा की इन्ट्री अवश्य की जाए। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों से इस सम्बन्ध में डेटा प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि सीआरएस पोर्टल 2020 से कार्य कर रहा हैं। ग्राम पंचायतों से लेकर शहरों तक इस पोर्टल द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं, उन्होंने इस कार्य को अत्यन्त सतर्कता के साथ सम्पन्न कराने के निर्देश दिए और कहा कि इसी प्रकार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी सतर्क रहा जाए। बैठक में अवगत कराया गया कि सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए पुलिस द्वारा अथवा अन्य सम्बन्धित द्वारा स्थान की सूचना देने पर नियमानुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना उपरान्त यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में होती है तो उसकी इंट्री अस्पताल द्वारा की जायेगी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *